*अविश्वास प्रस्ताव पर न्यायालय द्वारा रोक एवं सचिव द्वारा आदेश को लेने से इनकार*

*अविश्वास प्रस्ताव पर न्यायालय द्वारा रोक एवं सचिव द्वारा आदेश को लेने से इनकार*

*अविश्वास प्रस्ताव पर न्यायालय द्वारा रोक एवं सचिव द्वारा आदेश को लेने से इनकार*
*प्रेस विज्ञप्ति*  
*सरपंच, ग्राम पंचायत संबलपुर (लो.) द्वारा जारी*  
*दिनांक: 23/04/2026*

*अविश्वास प्रस्ताव पर न्यायालय द्वारा रोक एवं सचिव द्वारा आदेश को लेने से इनकार*
*बालोद:-* ग्राम पंचायत संबलपुर (लो.) की सरपंच श्रीमती रेणु गायकवाड़ ने बताया कि उनके विरुद्ध दिनांक 15.04.2026 को लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पूर्णतः अवैधानिक था, जिस पर माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी है।

*1. माननीय अपर कलेक्टर का आदेश:*  
माननीय अपर कलेक्टर, बालोद ने आदेश क्रमांक 2605/अ.कले./2025, दिनांक 20/04/2026 के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव दिनांक 15.04.2026 के क्रियान्वयन पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायालय ने माना कि यह प्रस्ताव लालच देकर लाया गया तथा अधिकांश पंचों के हस्ताक्षर बिना बताए करवाए गए थे। पीठासीन अधिकारी की कार्यवाही भी अवैधानिक पाई गई।
*2. सचिव द्वारा नियम विरुद्ध कार्य:*  
आज दिनांक 23/04/2026 को जब सरपंच द्वारा न्यायालयीन आदेश का पालन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, तो संबलपुर (लो.) के सचिव द्वारा आवेदन लेने से स्पष्ट मना कर दिया गया। 

इस दौरान गवाह के रूप में पंच उपस्थित थे, साथ ही पंचायत प्यून बाबूलाल जोशी, भृत्य पटेल एवं कंप्यूटर ऑपरेटर मुकेश साहू भी पंचायत में उपस्थित थे।

*सरपंच का बयान:*  
"मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सत्य की जीत हुई है। अपर कलेक्टर महोदय के आदेश के बाद भी सचिव द्वारा आवेदन न लेना न्यायालय की अवमानना है। मैं शासन-प्रशासन से मांग करती हूं कि सचिव के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। मैं ग्राम संबलपुर की जनता को विश्वास दिलाती हूं कि विकास कार्य बिना किसी बाधा के चलते रहेंगे।"

*श्रीमती रेणु गायकवाड़*  
*सरपंच, ग्राम पंचायत संबलपुर (लो.)*  
*तहसील डौण्डीलोहारा, जिला बालोद (छ.ग.)*

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