पीआईसी भंग कर नया गठन करना पालिका अध्यक्ष का अधिकार।

पीआईसी भंग कर नया गठन करना पालिका अध्यक्ष का अधिकार।

पीआईसी भंग कर नया गठन करना पालिका अध्यक्ष का अधिकार।
तिल्दा नेवरा ।
दिलीप वर्मा 
9424211900

पीआईसी भंग कर नया गठन करना पालिका अध्यक्ष का अधिकार।
नगर पालिका परिषद तिल्दा नेवरा में पीआईसी से एक सदस्य को हटाकर एक दूसरा सदस्य को पीआईसी मेंबर बनाया गया है, पीआईसी का गठन नगर पालिका अध्यक्ष का अधिकार होता है।
पार्षदों के बीच से पीआईसी मेंबर बनाए जाते हैं अगर कोई पार्षद नगर हित,नगर विकास के मुद्दे पर सहमत नहीं होता है या कोई और कारण रहता है या उसकी निष्क्रियता रहती है तो उसे हटाकर दूसरे पार्षद को समिति मेंबर बनाने का अधिकार नगर पालिका अध्यक्ष के पास सुरक्षित रहता है।
 वर्तमान में नगर पालिका तिल्दा नेवरा में एक पार्षद को पीआईसी से हटाकर एक दूसरे पार्षद की नियुक्ति की गई है, इस बारे में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती चंद्रकला डॉक्टर खुमान वर्मा से बात करने पर उन्होंने कहा कि पीआईसी नगर पालिका का एक प्रमुख समिति होती है अगर उस समिति में कोई पार्षद निष्क्रिय है या शहर विकास के मुद्दे पर सहमत नहीं है तो उसके स्थान पर दूसरे पार्षद को पीआईसी मेंबर बनाया जाता है जिसका अधिकार नगर पालिका अध्यक्ष के पास रहता है।

 पालिका अध्यक्ष ने कहा की पीआईसी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए समय-समय पर बदलाव भी किया जा सकता है। इस पर किसी के द्वारा किसी तरह का विवाद या बदनाम करने की साजिश न किया जाए।

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