खदान मजदूर संघ भिलाई संबंद्ध भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि एसडीएम राजहरा सुरेश कुमार साहू और मार्केटिंग मैनेजर आईओसिएल को आईओसिएल प्लांट में कार्यरत ठेका श्रमिकों के हितार्थ एक ज्ञापन सौंपा और ईसपर त्वरित कार्यवाही की मांग किया। मुश्ताक अहमद ने आगे बताया कि आईओसिएल प्लांट में कंपनी द्वारा तीन ठेके संचालित किए जा रहे हैं मगर एक भी ठेके में श्रमिकों को ठेके के नियम शर्तों के अनुसार भुगतान नहीं किया जा रहा है और कंपनी द्वारा नियुक्त मार्केटिंग मैनेजर द्वारा ईसपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया जा रहा है जोकि बहुत ही दूर्भाग्यपूर्ण है। मुश्ताक अहमद ने आगे बताया कि आईओसिएल प्लांट में कार्यरत श्रमिकगण औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत अनुशासित होते हैं और सभी ठेका श्रमिक केन्द्र सरकार द्वारा तय एवं अधिसूचित वेतनमान के हकदार होते हैं केन्द्र सरकार द्वारा तय वेतनमान में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि बोलोरो ड्राइवर कुशल कामगार के श्रेणी में आते हैं मगर यहां बोलोरो ड्राइवर को कुशल श्रेणी का वेतन नहीं दिया जाता है और केन्द्र सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण गजट यह भी उल्लेखित है कि एच,ई,एम,ई, आपरेटर एवं सुपरवाइजर अतिकुशल के श्रेणी में आते हैं मगर आईओसिएल प्लांट में ईन्हे अति कुशल श्रेणी कामगार का भुगतान नहीं किया जाता है जोकि मार्केटिंग मैनेजर द्वारा श्रमिकों का शोषण है , संघ की मांग है कि आईओसिएल कंपनी में कार्यरत आपरेटर एवं सुपरवाइजर को अति कुशल श्रेणी का भुगतान किया जावें एवं साथ ही बोलेरो ड्राइवर को कुशल श्रेणी का भुगतान किया जावें। साथ ही पीड़ित श्रमिकों को अबतक किए गए कम भुगतान एवं वास्तविक भुगतान राशि की अंतर राशि का एरियर्स भुगतान भी सुनिश्चित किया जावें। संघ के अध्यक्ष ने आगे बताया कि जब से राजहरा में आईओसिएल प्लांट चालू हुआ है श्रमिकों की पदोन्नति नहीं की गई है इसलिए श्रमिकों को वरिष्ठता के हिसाब से पदोन्नति किया जावें, साथ ही आईओसिएल प्लांट में कार्यरत ठेका श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा भी प्रदान नहीं किया जा रहा है आईओसिएल की तरफ से नियुक्त मार्केटिंग मैनेजर का यह दायित्व है कि सभी ठेका श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं । आईओसिएल प्लांट में कार्यरत सुरक्षा गार्डों को नाईट एलाउंस नहीं दिया जाता है जोकि श्रम कानूनों का खुले रूप से उल्लंघन है किंतु मार्केटिंग मैनेजर द्वारा श्रमिकों के हितार्थ किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा रहा है। यहां एकबात और महत्वपूर्ण है कि आईओसिएल में कार्यरत सभी ठेका श्रमिकों का ए फ़ार्म पंजीयन बीएसपी द्वारा किया जाता है सभी ठेका श्रमिकों को सुरक्षा ट्रेनिंग बीएसपी द्वारा दिया जाता है तो फिर बीएसपी प्रबंधन आईओसिएल में कार्यरत ठेका श्रमिकों को बीईएमएल की तर्ज पर माईंस का वेतन, एडब्ल्यूए की राशि और चिकित्सा सुविधा क्यों नहीं देती है। जब आईओसिएल में कार्यरत ठेका श्रमिकों का कार्य क्षेत्र खदान के अंदर का ही है तो ईन्हे भी खदान में कार्यरत बाकी ठेका श्रमिकों के जैसा वेतन भुगतान और अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए।
संघ के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद ने आगे कहा कि आईओसिएल प्लांट में कार्यरत प्रत्येक ठेका श्रमिक औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत अनुशासित होता है अतएव केन्द्र सरकार विभिन्न श्रेणियों में तय किए गए न्यूनतम वेतन का भी हकदार होता है। ऐसे में प्रथम नियोक्ता होने के नाते मैनेजर आईओसिएल का यह कर्तव्य बनता है कि आईओसिएल में कार्यरत प्रत्येक ठेका श्रमिक को केन्द्र सरकार के नियमानुसार न्यूनतम वेतन मिलना सुनिश्चित करें अन्यथा खदान मजदूर संघ भिलाई संबंद्ध भारतीय मजदूर संघ कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य होंगी और उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आईओसिएल मार्केटिंग मैनेजर की होगी।
मुश्ताक अहमद
अध्यक्ष खदान मजदूर संघ भिलाई संबंद्ध भारतीय मजदूर संघ