24 घंटे संचालन की अनुमति देने का निर्णय छत्तीसगढ़ में व्यापार और “इज आफ डूइंग बिजनेस” को बढ़ावा देने के भाजपा सरकार के विजन को दर्शाता है - डॉ. प्रतीक उमरे

24 घंटे संचालन की अनुमति देने का निर्णय छत्तीसगढ़ में व्यापार और “इज आफ डूइंग बिजनेस” को बढ़ावा देने के भाजपा सरकार के विजन को दर्शाता है - डॉ. प्रतीक उमरे

24 घंटे संचालन की अनुमति देने का निर्णय छत्तीसगढ़ में व्यापार और “इज आफ डूइंग बिजनेस” को बढ़ावा देने के भाजपा सरकार के विजन को दर्शाता है - डॉ. प्रतीक उमरे

24 घंटे संचालन की अनुमति देने का निर्णय छत्तीसगढ़ में व्यापार और “इज आफ डूइंग बिजनेस” को बढ़ावा देने के भाजपा सरकार के विजन को दर्शाता है - डॉ. प्रतीक उमरे


दुर्ग नगर निगम के पूर्व एल्डरमैन भाजपा नेता डॉ. प्रतीक उमरे ने राज्य सरकार द्वारा दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखने की अनिवार्यता खत्म करने के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि अब दुकानें 24 घंटे और पुरे सप्ताह खुली रह सकती हैं।मुख्यमंत्री विष्णु देव साय छत्तीसगढ़ में व्यवसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उसके अनुकूल माहौल तैयार करने को लेकर गंभीर हैं।इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।प्रतिष्ठानों के 24 घंटे संचालन की अनुमति देने का निर्णय छत्तीसगढ़ में व्यापार और “इज आफ डूइंग बिजनेस” को बढ़ावा देने के सरकार के विजन को दर्शाता है।साथ ही यह भी दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में व्यापार करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है।भाजपा सरकार राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक जॉब के अवसर पैदा करने के साथ-साथ श्रमिकों की हितों की रक्षा सुनिश्चित कर रही है।अन्य महानगरों,मॉल एयरपोर्ट आदि में यह व्यवस्था पहले से है।छत्तीसगढ़ में भी इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी।सरकार की यह पहल सराहनीय है।जो अधिक काम करना चाहता है,सातों दिन काम करना चाहता है उसको लाभ मिलेगा। ऐसे कई दुकानदारों को राहत मिलेगा जो वर्तमान में दुकान का किराया तक नहीं निकाल पा रहे हैं।डॉ. प्रतीक उमरे ने बताया कि इससे छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी,क्योंकि नया कानून 10 या अधिक कर्मियों वाली दुकानों-स्थापनाओं पर लागू होगा।पहले बिना किसी कर्मी के भी सभी दुकानें अधिनियम के दायरे में आती थीं। इसके अलावा पंजीयन प्रक्रिया सरल होगी। पहले दुकान और स्थापनाओं का पंजीयन नगरीय निकायों द्वारा किया जाता था।अब ये ये कार्य श्रम विभाग करेगा।इससे कर्मचारियों के अधिकारों का भी बेहतर सरंक्षण किया जा सकेगा।

नई व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू

राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इसके साथ ही पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया गया है।नया अधिनियम पूरे राज्य में लागू होगा।जबकि पुराना अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रभावी था।कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि में पहले से पंजीकृत दुकानें नए अधिनियम में स्वतः शामिल होंगी।पहले से पंजीकृत दुकानों को 6 महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा,लेकिन इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।यदि 6 महीने बाद आवेदन किया जाता है,तो नियमानुसार शुल्क देना अनिवार्य होगा।



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