*किराएदारों की जानकारी 7 दिवस के भीतर थाना खरोरा में जमा करना अनिवार्य*

*किराएदारों की जानकारी 7 दिवस के भीतर थाना खरोरा में जमा करना अनिवार्य*

*किराएदारों की जानकारी 7 दिवस के भीतर थाना खरोरा में जमा करना अनिवार्य*
रिपोर्टर रोहित वर्मा 
खरोरा 

*किराएदारों की जानकारी 7 दिवस के भीतर थाना खरोरा में जमा करना अनिवार्य*
खरोरा
 थाना खरोरा, जिला रायपुर पुलिस ने क्षेत्र के सभी मकान मालिकों, दुकान मालिकों एवं परिसर मालिकों के लिए आवश्यक सूचना जारी की है। पुलिस ने कहा है कि जिन लोगों ने अपना मकान, दुकान, फ्लैट, गोदाम या अन्य परिसर किराए पर दे रखा है, वे अपने किराएदार की जानकारी अनिवार्य रूप से थाना खरोरा में जमा करें।
पुलिस के अनुसार किराएदार की जानकारी के साथ आधार कार्ड अथवा अन्य पहचान पत्र की प्रति, दो पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, स्थायी पता तथा किरायानामा की प्रति जमा करना होगा।
पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किराएदारों का सत्यापन आवश्यक है।
जारी सूचना में कहा गया है कि जिला दंडाधिकारी रायपुर के आदेशानुसार किराएदार की सूचना नहीं देने पर संबंधित मकान मालिक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 187 एवं धारा 163 BNSS के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस ने सभी मकान मालिकों से अपील की है कि वे निर्धारित 7 दिवस के भीतर थाना खरोरा पहुंचकर अपने किराएदारों की जानकारी जमा कराएं।
थाना प्रभारी, थाना खरोरा ने क्षेत्रवासियों से पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की है।

Ads Atas Artikel

Ads Atas Artikel 1

Ads Center 2

Ads Center 3