रिपोर्टर रोहित वर्मा
खरोरा
*नगर पंचायत खरोरा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 विषय पर कार्यशाला आयोजित*
खरोरा
नगर पंचायत खरोरा में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 विषय पर कार्यशाला आयोजित
नगर पंचायत खरोरा में "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 – निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भूमिकाएं एवं दायित्व" विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों को नवीन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों, स्वच्छता संबंधी प्रावधानों एवं उनकी जिम्मेदारियों के संबंध में जानकारी प्रदान करना था।
कार्यशाला में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों, SWM Rules 2016 एवं SWM Rules 2026 के प्रमुख अंतर, अनिवार्य चार श्रेणी कचरा पृथक्करण, बल्क वेस्ट जनरेटर (BWG) की अवधारणा, डिजिटल पोर्टल के उपयोग, स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण की शिक्षा, व्यापक जनजागरूकता एवं व्यवहार परिवर्तन गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा की गई।
इसके अतिरिक्त वार्ड स्तर पर संचालित की जाने वाली स्वच्छता गतिविधियों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की प्रत्येक प्रक्रिया के महत्व, पुराने डंप साइटों एवं GVP क्षेत्रों की सफाई, वार्ड स्वच्छता समिति के गठन एवं नेतृत्व की भूमिका पर भी विशेष जानकारी प्रदान की गई।
कार्यशाला में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 एवं गार्बेज फ्री सिटी (GFC) स्टार रेटिंग में बेहतर प्रदर्शन हेतु निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष जोर दिया गया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों से स्वच्छता गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए नागरिकों को स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया गया।
कार्यक्रम में नगर पंचायत खरोरा के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सहभागिता कर स्वच्छ एवं सुंदर नगर निर्माण के लिए अपने सुझाव साझा किए।