तिल्दा नेवरा: मारपीट के आरोपी को तिल्दा न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनाई 2 साल की सजा।
प्रार्थी संतोष दिवाकर ने नेवरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया था की दिनांक 20 जनवरी 2021 को दोपहर करीब 3:00 बजे अपने भाई आकाश दिवाकर के साथ तिल्दा आ रहे थे रास्ते में सिमगा के पास सिमोन मसीह के द्वारा मुझे तिल्दा जाना है बैठा लो कहने पर प्रार्थी ने उसे पीछे बैठकर तिल्दा आ रहा था तभी सासाहोली पहुंचने पर सिमोन बोला कि तिल्दा में मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, जहां प्रार्थी उसे उसके घर तक पहुंचाने जा रहा था, तभी शाम लगभग 5:30 बजे वार्ड क्रमांक 21 बन्नू बाई तालाब के पास पहुंचने पर गाड़ी रोको रोको बोला , तब प्रार्थी अचानक गाड़ी नहीं रोक कर थोड़ी दूर में गाड़ी रोका, जिससे आरोपी सिमोन नाराज होकर प्रार्थी को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए अपने हाथ में रखे हुए धारदार चाकू से मारपीट किया, जहां प्रार्थी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, एवं जांच उपरांत न्यायालय में चालान पेश किया गया।
उक्त अपराध में ट्रायल पश्चात आरोपी सिमोन मसीह पिता सुरेंद्र मसीह उम्र 24 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 21 मिशन कॉलोनी तिल्दा को धारा 324 एवं 506 भाग 2 प्रमाणित होने पर आज तिल्दा के न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री मान आलोक पांडे द्वारा 2 वर्ष का साधारण कारावास एवं ₹500 के अर्धदंड से दंडित किया।
श्री दिलीप वर्मा जी की खबर